पैन-आधार लिंक की अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2025! निष्क्रिय पैन से बचने के लिए स्टेटस जांचें.

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News18•29-12-2025, 22:00
पैन-आधार लिंक की अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2025! निष्क्रिय पैन से बचने के लिए स्टेटस जांचें.
- •31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नामांकन आईडी के साथ पैन बनाया था.
- •लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे वित्तीय लेनदेन, आईटीआर फाइलिंग और रिफंड में समस्याएँ आएंगी.
- •आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर घर बैठे आसानी से स्टेटस जांचें.
- •बिना लॉगिन के 'क्विक लिंक्स' में 'लिंक आधार स्टेटस' या लॉगिन के बाद 'डैशबोर्ड'/'माई प्रोफाइल' के माध्यम से जांच करें.
- •स्टेटस देखने के लिए 10-अंकीय पैन और 12-अंकीय आधार नंबर दर्ज करें; यह लिंकिंग की पुष्टि करेगा या लिंक करने का संकेत देगा.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: वित्तीय बाधाओं से बचने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक करें और स्टेटस जांचें.
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