मुंबई हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: बेसमेंट, पार्किंग स्वतंत्र संपत्ति नहीं, सोसाइटी सदस्यता नहीं मिलेगी.

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News18•05-02-2026, 08:48
मुंबई हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: बेसमेंट, पार्किंग स्वतंत्र संपत्ति नहीं, सोसाइटी सदस्यता नहीं मिलेगी.
- •मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बेसमेंट और पार्किंग क्षेत्र सामान्य सुविधाएं हैं और इन्हें स्वतंत्र संपत्ति के रूप में बेचा नहीं जा सकता.
- •सहकारी आवास समिति की सदस्यता केवल फ्लैट के स्वामित्व पर आधारित होती है, न कि सामान्य क्षेत्रों के लिए निजी लेनदेन पर.
- •न्यायमूर्ति अमित बोरकर की एकल पीठ ने अमनुल एकरामुल अंसारी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, सहकारिता मंत्री के फैसले को बरकरार रखा.
- •अदालत ने स्पष्ट किया कि 'फ्लैट' की कानूनी परिभाषा में बेसमेंट शामिल नहीं है, और ऐसे क्षेत्र एफएसआई के बाहर हैं.
- •महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम की धारा 22(2) के तहत 'मानद सदस्यता' के तर्क को खारिज कर दिया गया क्योंकि यह कानूनी पात्रता को ओवरराइड नहीं कर सकता.
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