छत्तीसगढ़ HC का फैसला: मुस्लिम 1/3 से अधिक संपत्ति वसीयत नहीं कर सकते.

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Moneycontrol•09-02-2026, 18:26
छत्तीसगढ़ HC का फैसला: मुस्लिम 1/3 से अधिक संपत्ति वसीयत नहीं कर सकते.
- •छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों के फैसलों को पलटते हुए पुष्टि की कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का एक-तिहाई से अधिक वसीयत नहीं कर सकता, जब तक कि अन्य कानूनी वारिसों की मृत्यु के बाद सहमति न हो.
- •यह फैसला अब्दुल सत्तार लोधिया की विधवा जैबुन निशा से जुड़े एक संपत्ति विवाद में आया, जहां उनके पति के भतीजे ने वसीयत के आधार पर पूरी संपत्ति पर दावा किया था.
- •उच्च न्यायालय ने जोर दिया कि एक वारिस को वसीयत के लिए अन्य वारिसों की सहमति भी आवश्यक है, मुल्ला की 'प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मडन लॉ' का हवाला देते हुए.
- •अदालत ने स्पष्ट किया कि कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन को साबित करने का बोझ लाभार्थी पर है, न कि विधवा पर, और केवल देरी या चुप्पी वैध सहमति नहीं मानी जाएगी.
- •अदालत ने कहा कि प्रक्रियात्मक तकनीकी या अपूर्ण रूप से तैयार की गई राहत वैध विरासत के दावों को विफल नहीं कर सकती, जिससे कानूनी वारिसों के वैधानिक हिस्से सुनिश्चित होते हैं.
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