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सुप्रीम कोर्ट से नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका; सिन्हा लाइब्रेरी का पूरा इतिहास जानें
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सुप्रीम कोर्ट से नीतीश कुमार को झटका: सिन्हा लाइब्रेरी अधिग्रहण कानून रद्द
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News18
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11-03-2026, 17:07
सुप्रीम कोर्ट से नीतीश कुमार को झटका: सिन्हा लाइब्रेरी अधिग्रहण कानून रद्द
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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के 2015 के सिन्हा लाइब्रेरी अधिग्रहण कानून को असंवैधानिक करार देकर रद्द किया, नीतीश कुमार सरकार को बड़ा झटका.
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कोर्ट ने कहा कि यह कानून अनुच्छेद 14 और 300A का उल्लंघन करता है, किसी ट्रस्ट की संपत्ति बिना उचित प्रक्रिया के लेना संविधान के खिलाफ है.
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ऐतिहासिक सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना 1924 में डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने अपनी पत्नी राधिका सिन्हा की याद में की थी, इसमें 1.8 लाख किताबें हैं.
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अधिग्रहण का विवाद 1983 में शुरू हुआ, 2015 में नीतीश सरकार के कानून को ट्रस्ट ने चुनौती दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.
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लाइब्रेरी का प्रबंधन और अधिकार ट्रस्ट को वापस सौंप दिए गए हैं, हालांकि राज्य सरकार वित्तीय सहायता जारी रख सकती है.
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