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ब्याज पर टीडीएस कटौती से बचें: समय पर जमा करें फॉर्म 15G या 15H
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FD ब्याज पर TDS से बचें! समय पर जमा करें Form 15G या 15H.
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News18
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10-03-2026, 19:22
FD ब्याज पर TDS से बचें! समय पर जमा करें Form 15G या 15H.
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Form 15G/15H जमा करके FD ब्याज पर TDS से बचा जा सकता है, यदि आपकी वार्षिक आय टैक्स दायरे में नहीं आती है.
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Form 15G 60 वर्ष से कम आयु वालों के लिए है (ब्याज ₹40,000 से अधिक, आय ₹3 लाख की मूल छूट सीमा के भीतर).
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Form 15H 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए है, जिनकी कर देयता शून्य है (₹50,000 तक का ब्याज कर-मुक्त).
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फॉर्म जमा करने से पूरा ब्याज मिलता है, तरलता बढ़ती है और ITR रिफंड की परेशानी से बचा जा सकता है.
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PAN अनिवार्य है (अन्यथा 20% TDS), हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में फॉर्म जमा करें; गलत घोषणा पर जुर्माना लग सकता है.
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