FY 2026-27 के लिए नए टैक्स सिस्टम में स्लैब को बिना किसी बदलाव के बरकरार रखा गया है।
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Moneycontrol03-02-2026, 15:08

नई या पुरानी टैक्स रीजीम: बजट 2026 के बाद किसमें बचेगा ज्यादा टैक्स?

  • बजट 2026 में आयकर स्लैब या दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, जिससे स्थिरता बनी रही लेकिन कोई नई राहत नहीं मिली.
  • करदाताओं को अभी भी नई प्रणाली (कम दरें, कम छूट) और पुरानी प्रणाली (उच्च दरें, अधिक कटौती) के बीच चयन करना होगा.
  • नई कर प्रणाली: 4 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त; 4-8 लाख पर 5%, 8-12 लाख पर 10%, 24 लाख से ऊपर की आय पर 30% तक.
  • नई प्रणाली में 12 लाख रुपये तक की आय वाले निवासी व्यक्तियों के लिए शून्य कर, मानक कटौती के कारण वेतनभोगियों के लिए 12.75 लाख तक.
  • पुरानी कर प्रणाली उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके पास महत्वपूर्ण कटौतियां (80C, 80D, HRA, LTA, होम लोन ब्याज) हैं, जिसमें 2.5 लाख तक की आय कर-मुक्त है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बजट 2026 दोनों कर प्रणालियों को बरकरार रखता है; नई कम आय वालों के लिए बेहतर, पुरानी अधिक कटौती वालों के लिए.

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