मृत व्यक्ति की संपत्ति का आयकर रिटर्न: कानूनी वारिस और निष्पादक जानें नियम.

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News18•18-12-2025, 12:13
मृत व्यक्ति की संपत्ति का आयकर रिटर्न: कानूनी वारिस और निष्पादक जानें नियम.
- •कानूनी वारिस को मृत व्यक्ति के लिए 1 अप्रैल से मृत्यु की तारीख तक आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा, कानूनी वारिस के रूप में पंजीकृत होने के बाद.
- •यदि वैध वसीयत है, तो निष्पादक मृत्यु की तारीख से संपत्ति के वितरण तक "मृतक की संपत्ति" के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करता है.
- •संपत्ति के आयकर रिटर्न के लिए पैन आवश्यक है और सभी संपत्तियों के वितरित होने तक सालाना जारी रहता है, भले ही इसमें कई साल लगें.
- •यदि कोई वसीयत नहीं है (बिना वसीयत), तो संपत्ति तुरंत कानूनी वारिसों को हस्तांतरित हो जाती है; केवल 1 अप्रैल से मृत्यु की तारीख तक एक आयकर रिटर्न की आवश्यकता होती है.
- •आयकर कानून संपत्ति के आयकर रिटर्न के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है, लेकिन संपत्ति के वितरण में अनिश्चित काल तक देरी नहीं होनी चाहिए.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: मृत व्यक्ति की संपत्ति के आयकर रिटर्न के लिए कानूनी वारिस और निष्पादक के अलग-अलग कर्तव्य हैं.
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