किराया समझौता खत्म, फिर भी किरायेदार नहीं छोड़ रहा? मकान मालिक क्या करें, जानें कानूनी उपाय.

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News18•19-12-2025, 14:23
किराया समझौता खत्म, फिर भी किरायेदार नहीं छोड़ रहा? मकान मालिक क्या करें, जानें कानूनी उपाय.
- •बिजली-पानी काटना या जबरन बेदखली जैसे अवैध कार्यों से बचें; ये आपराधिक दायित्व को जन्म दे सकते हैं.
- •किरायेदार को 15-30 दिनों के भीतर संपत्ति खाली करने की मांग करते हुए एक औपचारिक कानूनी नोटिस जारी करें.
- •समझौता समाप्त होने के बाद किराया स्वीकार न करें; इससे संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 106 के तहत मासिक किरायेदारी बन सकती है.
- •यदि किराया स्वीकार कर लिया गया है, तो तुरंत वापस करें और लिखित रूप में सूचित करें कि किरायेदारी का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है.
- •यदि किरायेदार फिर भी नहीं छोड़ता है, तो सिविल कोर्ट में बेदखली का मुकदमा दायर करें; पुलिस आमतौर पर नागरिक विवादों में हस्तक्षेप नहीं करती है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: मकान मालिकों को कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए और किरायेदार को बेदखल करने के लिए किराया स्वीकार करने से बचना चाहिए.
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