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डीजीसीए ने विदेशी एयरलाइंस के लिए बनाए कड़े नियम, उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द; अब यात्रा होगी अधिक सुरक्षित.
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विदेशी एयरलाइंस के लिए DGCA के सख्त नियम: सुरक्षित सफर, उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द.
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News18
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11-03-2026, 10:28
विदेशी एयरलाइंस के लिए DGCA के सख्त नियम: सुरक्षित सफर, उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द.
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DGCA ने भारत में विदेशी एयरलाइंस के संचालन के लिए सख्त नए दिशानिर्देश जारी किए, जिससे यात्रा और सुरक्षित होगी.
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मातृ देश द्वारा औपचारिक पदनाम, eGCA पोर्टल पर पंजीकरण और कंपनी/CEO विवरण जमा करना अनिवार्य है.
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विदेशी एयरलाइंस को भारतीय विमानन कानूनों के जानकार भारतीय नागरिक या इकाई को स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त करना होगा.
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ऑपरेटिंग ऑथराइजेशन के लिए 90 दिन पहले आवेदन करना होगा, जिसमें बेड़े, पिछली घटनाओं और रखरखाव योजनाओं का विवरण हो.
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भारतीय कानूनों, सुरक्षा, संरक्षा और यात्री शिकायत निवारण का पालन अनिवार्य है; उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबित या रद्द हो सकता है.
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