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HRA दावों पर आयकर विभाग की कड़ी निगरानी: रेंट एग्रीमेंट ही पर्याप्त नहीं, अब इन सवालों के जवाब देने होंगे.
HRA क्लेम पर इनकम टैक्स की टेढ़ी नजर: रेंट एग्रीमेंट ही काफी नहीं.
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News18
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17-03-2026, 11:17
HRA क्लेम पर इनकम टैक्स की टेढ़ी नजर: रेंट एग्रीमेंट ही काफी नहीं.
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इनकम टैक्स विभाग HRA क्लेम पर कड़ी निगरानी रख रहा है, खासकर माता-पिता को दिए गए किराए पर.
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केवल रेंट एग्रीमेंट पर्याप्त नहीं; बैंक ट्रांसफर, UPI जैसे डिजिटल भुगतान और माता-पिता के स्वामित्व का प्रमाण अब महत्वपूर्ण हैं.
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माता-पिता को प्राप्त किराए को अपने ITR में आय के रूप में घोषित करना होगा, खासकर यदि वार्षिक किराया ₹1,00,000 से अधिक हो, जिसके लिए PAN अनिवार्य है.
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करदाताओं से मकान मालिक के साथ उनके संबंध का खुलासा करने के लिए कहा जा सकता है; धोखाधड़ी वाले लेनदेन का पता लगाने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग.
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भविष्य के ITR फॉर्म में संबंध प्रकटीकरण कॉलम हो सकता है; वैध दस्तावेज और पते के प्रमाण बनाए रखें.
News18 पर हिंदी में पूरा लेख पढ़ें
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