किराए के घर में 2 अवैध मंजिलें बनाईं, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ध्वस्त करने का दिया आदेश.

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News18•01-01-2026, 18:30
किराए के घर में 2 अवैध मंजिलें बनाईं, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ध्वस्त करने का दिया आदेश.
- •हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला में किराएदारों द्वारा अवैध रूप से बनाई गई दो मंजिलों को गिराने का आदेश बरकरार रखा.
- •किराएदारों ने 1989 में सरकारी अधिग्रहण के दौरान मालिक या Municipal Corporation की अनुमति के बिना दो अतिरिक्त मंजिलें बनाईं.
- •कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिग्रहण के बावजूद मालिक-किराएदार संबंध बना रहा और सह-मालिक की बिक्री से अवैध निर्माण वैध नहीं हुआ.
- •हिमाचल प्रदेश Urban Rent Control Law के तहत किराएदारी के अधिकार व्यक्तिगत होते हैं, पहले पत्नी (Jwala Devi) को मिलते हैं, अन्य कानूनी वारिसों को स्वतः नहीं.
- •लंबे समय तक कब्जे या संपत्ति की बिक्री से अनाधिकृत निर्माण को संरक्षण नहीं मिल सकता; किसी भी सह-मालिक को विध्वंस की मांग का अधिकार है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: किराए की संपत्ति पर अवैध निर्माण, लंबे कब्जे या बिक्री के बावजूद, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश से ध्वस्त होगा.
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