बिननी बंसल का NRI टैक्स दावा खारिज: ITAT ने फ्लिपकार्ट सह-संस्थापक के खिलाफ फैसला सुनाया.

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CNBC TV18•12-01-2026, 11:22
बिननी बंसल का NRI टैक्स दावा खारिज: ITAT ने फ्लिपकार्ट सह-संस्थापक के खिलाफ फैसला सुनाया.
- •ITAT बेंगलुरु ने फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक बिननी बंसल के NRI दर्जे के दावे को खारिज कर दिया, जिससे उन्हें DTAA कर लाभ नहीं मिला.
- •बंसल ने सिंगापुर में रोजगार के लिए रहने का तर्क दिया, लेकिन ITAT ने पाया कि उन्होंने भारत में 60 दिनों से अधिक समय बिताया था.
- •ट्रिब्यूनल ने कहा कि बंसल ने आयकर अधिनियम की धारा 6(1)(c) के तहत आवासीय परीक्षण को पूरा किया.
- •कर विभाग ने स्पष्ट किया कि छूट केवल मौजूदा अनिवासियों पर लागू होती है, न कि पिछले वर्ष में निवासी रहे लोगों पर.
- •बंसल ने 2019 में फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड के शेयर बेचे थे, यह दावा करते हुए कि सिंगापुर की नागरिकता उन्हें भारतीय करों से छूट देती है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बिननी बंसल का NRI टैक्स दावा भारत में 60 दिन से अधिक रहने के कारण खारिज कर दिया गया.
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