शेयर बायबैक टैक्स पर इनकम टैक्स विभाग ने सफाई दी है. (Image:AI)
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News1801-02-2026, 23:09

शेयर बायबैक टैक्स पर आयकर विभाग की सफाई, छोटे निवेशकों को मिलेगा फायदा

  • केंद्रीय बजट 2026 में शेयर बायबैक कराधान में बदलाव: अब लाभांश के बजाय पूंजीगत लाभ माना जाएगा.
  • आयकर विभाग ने X पर नए नियमों को स्पष्ट किया, जिसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना है.
  • पहले, बायबैक पर लाभांश के रूप में कर लगता था और शेयर रद्द होने पर पूंजीगत हानि होती थी, जिससे छोटे निवेशकों को नुकसान होता था.
  • नए नियमों के तहत सूचीबद्ध शेयरों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 12.5% और अल्पकालिक पर 20% कर लगेगा; असूचीबद्ध शेयरों पर स्लैब के अनुसार कर लगेगा.
  • प्रमोटरों के लिए कड़े नियम: कर से बचने के लिए घरेलू कंपनियों पर बायबैक लाभ पर 22% और अन्य पर 30% कर लगेगा.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बजट 2026 में नए शेयर बायबैक कर नियम कराधान को सरल बनाते हैं, छोटे निवेशकों को लाभ पहुंचाते हैं और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं.

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