Revenue Secretary Arvind-Shrivastava
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Moneycontrol01-02-2026, 18:04

बायबैक टैक्स में बदलाव निवेशकों के लिए राहत, नया टैक्स नहीं: राजस्व सचिव

  • राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि बजट 2026 का शेयर बायबैक कराधान प्रस्ताव अधिकांश शेयरधारकों के लिए राहत है, न कि कोई अतिरिक्त कर.
  • संशोधित ढांचा बायबैक आय को पूंजीगत लाभ के रूप में कर योग्य बनाता है, जिससे गैर-प्रवर्तक शेयरधारकों को 12.5 प्रतिशत की दीर्घकालिक कर दर का लाभ मिलता है.
  • यह बदलाव पिछली विसंगति को ठीक करता है जहां बायबैक आय को लाभांश आय माना जाता था, जिस पर शेयरधारकों के लिए उच्च आयकर दरों पर कर लगता था.
  • नीति का उद्देश्य प्रमोटरों द्वारा कर मध्यस्थता के लिए बायबैक के दुरुपयोग को रोकना है, जबकि उनके कर बोझ को मोटे तौर पर अपरिवर्तित रखना है.
  • कर विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि यह कदम स्पष्टता और निष्पक्षता में सुधार करता है, यह सुनिश्चित करता है कि कर केवल अल्पसंख्यक शेयरधारकों के वास्तविक लाभ पर लागू हो.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: नया बायबैक टैक्स ढांचा पूंजीगत लाभ के रूप में आय पर कर लगाकर निवेशकों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करता है.

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