बायबैक पर नया टैक्स नियम: निवेशकों को राहत या झटका? जानें एक्सपर्ट की राय

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Moneycontrol•01-02-2026, 17:52
बायबैक पर नया टैक्स नियम: निवेशकों को राहत या झटका? जानें एक्सपर्ट की राय
- •केंद्रीय बजट 2026 में बायबैक पर नया टैक्स नियम आया है: अब शेयर बायबैक से होने वाली आय पर लाभांश के बजाय पूंजीगत लाभ के रूप में टैक्स लगेगा, जो सभी शेयरधारकों पर लागू होगा.
- •टैक्स आर्बिट्रेज के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रमोटरों पर अतिरिक्त टैक्स (22-30%) लगाया जाएगा, जिसका उद्देश्य सही टैक्स भुगतान सुनिश्चित करना है.
- •राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि यह टैक्स वृद्धि नहीं बल्कि राहत है, क्योंकि बायबैक आय अब पूंजीगत लाभ है, जिससे सामान्य शेयरधारकों को फायदा होगा.
- •आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के विशेषज्ञों का मानना है कि यह सामान्य निवेशकों के लिए सकारात्मक है, क्योंकि लाभांश के 30% स्लैब की तुलना में पूंजीगत लाभ की दरें कम (20% अल्पकालिक, 12.5% दीर्घकालिक) होंगी.
- •यह बदलाव कॉर्पोरेट्स के लिए बायबैक को कम आकर्षक बनाता है लेकिन कराधान को सरल बनाता है और पारदर्शिता बढ़ाता है, जिससे प्रमोटर बायबैक आय के मुकाबले पूंजीगत नुकसान को समायोजित कर सकते हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: नए बायबैक टैक्स नियम कराधान को पूंजीगत लाभ में बदलते हैं, जिससे सामान्य निवेशकों को लाभ होता है और प्रमोटर टैक्स आर्बिट्रेज पर अंकुश लगता है.
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