एंटी-करप्शन कोर्ट ने SEBI और एक्सचेंज अधिकारियों के खिलाफ याचिका खारिज की, शिकायतकर्ता को चेतावनी

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Moneycontrol•05-02-2026, 08:10
एंटी-करप्शन कोर्ट ने SEBI और एक्सचेंज अधिकारियों के खिलाफ याचिका खारिज की, शिकायतकर्ता को चेतावनी
- •मुंबई की एक विशेष भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) अदालत ने इंफोसिस लिमिटेड की 1990 के दशक की लिस्टिंग में भ्रष्टाचार की जांच की मांग वाली एक निजी शिकायत को खारिज कर दिया है.
- •अदालत ने आरोपों को तुच्छ, विरोधाभासी और आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया, कहा कि शिकायतकर्ता अपना मामला साबित करने में विफल रहा.
- •सपन श्रीवास्तव के आवेदन में SEBI, BSE, NSE और RoC के वरिष्ठ वर्तमान और पूर्व अधिकारियों के खिलाफ FIR की मांग की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इंफोसिस अनिवार्य SEBI अनुमोदन के बिना सूचीबद्ध हुई थी.
- •अदालत ने श्रीवास्तव के बॉम्बे हाई कोर्ट में असफल जनहित याचिकाओं के इतिहास का उल्लेख किया, जिसमें प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना भी शामिल था, और वर्तमान आवेदन को 'फोरम हंटिंग' करार दिया.
- •इंफोसिस से अधिकारियों द्वारा 25 लाख रुपये की रिश्वत स्वीकार करने के आरोप को विवरण या सबूतों की कमी के कारण खारिज कर दिया गया.
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