टोल बकाया तो गाड़ी बिक्री और फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा: नया सरकारी नियम

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News18•22-01-2026, 21:51
टोल बकाया तो गाड़ी बिक्री और फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा: नया सरकारी नियम
- •केंद्र सरकार ने नया नियम लागू किया है कि बकाया टोल चुकाए बिना गाड़ी बेची या फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं किया जा सकेगा.
- •सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2026 में संशोधन कर यह बदलाव किया है.
- •इस कदम का उद्देश्य टोल चोरी रोकना, नियमों का पालन सुनिश्चित करना और तेज, कैशलेस टोल प्रणाली को बढ़ावा देना है.
- •यदि किसी वाहन पर एक रुपये का भी टोल बकाया है, तो उसका स्वामित्व हस्तांतरण या फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा.
- •यह नियम FASTag जैसे इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) सिस्टम को मजबूत करेगा और टोल चोरी को मुश्किल बनाएगा.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: वाहन मालिकों को अब गाड़ी बेचने या फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराने के लिए सभी बकाया टोल चुकाने होंगे.
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