
नई कर व्यवस्था सामान्य आय पर 60,000 रुपये तक की छूट प्रदान करती है, जबकि पुरानी व्यवस्था के तहत यह 12,500 रुपये थी।
पुरानी कर व्यवस्था के तहत, धारा 80C पीपीएफ, ईएलएसएस, जीवन बीमा प्रीमियम और ईपीएफ जैसे निवेश के लिए ₹1.5 लाख तक की कटौती की अनुमति देती है[5][6][7]।