आधार पॅन कार्ड लिंक
मनी
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News1824-12-2025, 11:53

पैन-आधार लिंक करें 31 दिसंबर 2025 तक! निष्क्रिय होने से बचाएं, सिर्फ 7 दिन बाकी.

  • पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है, जिसमें केवल 7 दिन शेष हैं.
  • ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे वित्तीय कठिनाइयाँ होंगी.
  • यह उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नामांकन आईडी का उपयोग करके पैन प्राप्त किया था, और 1 जुलाई 2017 को या उससे पहले जारी किए गए मौजूदा पैन धारकों पर भी.
  • निष्क्रिय पैन से आईटीआर फाइलिंग और रिफंड प्राप्त करने सहित विभिन्न वित्तीय लेनदेन में बाधा आ सकती है.
  • आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in), एसएमएस या पैन सेवा केंद्र के माध्यम से पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं; स्थिति ऑनलाइन जांचें.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक करें, अन्यथा निष्क्रिय हो जाएगा.

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