आधार-पैन लिंक है या नहीं? ऐसे करें चेक, 31 दिसंबर 2025 के बाद होगी मुश्किल.

मनी
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News18•26-12-2025, 12:22
आधार-पैन लिंक है या नहीं? ऐसे करें चेक, 31 दिसंबर 2025 के बाद होगी मुश्किल.
- •आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है; अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है.
- •लिंकिंग स्थिति जांचने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं, 'Quick Links' में 'Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें.
- •अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें, फिर 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करके स्थिति देखें.
- •समय पर लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो सकता है, बैंक लेनदेन में समस्या, बढ़ा हुआ TDS और ITR फाइल करने में कठिनाई होगी.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: 31 दिसंबर 2025 तक आधार को पैन से लिंक करें ताकि वित्तीय और कर संबंधी समस्याओं से बचा जा सके.
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