बजट 2026: टैक्सपेयर्स को एलटीसीजी में मिलेगी बड़ी राहत, निर्मला सीतारमण कर सकती हैं बदलाव

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Moneycontrol•29-01-2026, 19:07
बजट 2026: टैक्सपेयर्स को एलटीसीजी में मिलेगी बड़ी राहत, निर्मला सीतारमण कर सकती हैं बदलाव
- •2018 में सूचीबद्ध शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंडों पर 1 लाख रुपये से अधिक के लाभ पर 10% एलटीसीजी टैक्स फिर से लगाया गया था.
- •केंद्रीय बजट 2024 ने सूचीबद्ध शेयरों/इक्विटी एमएफ पर एलटीसीजी टैक्स बढ़ाकर 12.5% कर दिया और असूचीबद्ध शेयरों/अचल संपत्ति के लिए इसे घटाकर 12.5% कर दिया, साथ ही इंडेक्सेशन लाभ समाप्त कर दिया.
- •23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई संपत्तियों के लिए इंडेक्सेशन लाभ बरकरार रखा गया, जिसमें इंडेक्सेशन के साथ 20% या बिना इंडेक्सेशन के 12.5% टैक्स का विकल्प था.
- •विभिन्न परिसंपत्तियों के लिए होल्डिंग अवधि में असमानता (सूचीबद्ध शेयरों के लिए 12 महीने, असूचीबद्ध के लिए 24 महीने) और एसटीटी को हटाने की आवश्यकता प्रमुख मुद्दे हैं.
- •डेट फंडों के लिए टैक्स नियम इक्विटी फंडों की तुलना में कम अनुकूल हैं, डेट फंडों पर स्लैब दरों पर टैक्स लगता है और कोई एलटीसीजी लाभ नहीं मिलता, जिससे असमानता पैदा होती है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बजट 2026 पूंजीगत लाभ टैक्स को सरल बना सकता है, एलटीसीजी राहत दे सकता है और टैक्स नियमों में असमानताओं को दूर कर सकता है.
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