बजट 2026: एनआरआई को प्रॉपर्टी टीडीएस नियमों में मिल सकती है बड़ी राहत

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Moneycontrol•19-01-2026, 15:01
बजट 2026: एनआरआई को प्रॉपर्टी टीडीएस नियमों में मिल सकती है बड़ी राहत
- •एनआरआई लंबे समय से प्रॉपर्टी बिक्री से जुड़े टैक्स नियमों में राहत की मांग कर रहे हैं.
- •वर्तमान में, एनआरआई की प्रॉपर्टी बिक्री पर खरीदारों को उच्च टीडीएस दरें (एलटीसीजी के लिए 12.5%, एसटीसीजी के लिए 30%) काटनी पड़ती हैं, जिससे बड़ी रकम फंस जाती है.
- •एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदने पर खरीदारों को टीएएन प्राप्त करने, टैक्स जमा करने और ई-टीडीएस रिटर्न दाखिल करने जैसी अतिरिक्त अनुपालन प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है.
- •आयकर विभाग से नो-टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया भी जटिल और समय लेने वाली है.
- •विशेषज्ञों का सुझाव है कि नियमों को सरल बनाया जाए, निवासी और एनआरआई प्रॉपर्टी टैक्स नियमों के बीच अंतर कम किया जाए और एनआरआई के लिए चालान-कम-स्टेटमेंट पेश किया जाए.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बजट 2026 में एनआरआई के लिए प्रॉपर्टी टीडीएस नियमों को सरल बनाया जा सकता है, जिससे उनका टैक्स बोझ कम होगा.
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