बजट 2026-27: क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स में टैक्स राहत से बढ़ेगा ट्रांजेक्शन वॉल्यूम

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Moneycontrol•31-01-2026, 22:16
बजट 2026-27: क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स में टैक्स राहत से बढ़ेगा ट्रांजेक्शन वॉल्यूम
- •वित्त अधिनियम, 2022 ने क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल एसेट्स (VDAs) को कर के दायरे में लाया, जिसमें मुनाफे पर 30% की दर से कर लगता है और कोई कटौती या नुकसान को आगे ले जाने की अनुमति नहीं है.
- •कड़े नियमों के बावजूद, वित्त वर्ष 25 में क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन ₹51,000 करोड़ से अधिक हो गया, जिससे ₹511.8 करोड़ का TDS संग्रह हुआ, जो भारत के वित्तीय बाजार में VDAs के महत्व को दर्शाता है.
- •कड़े कर नियम और नियामक अनिश्चितता VDA ट्रेडिंग वॉल्यूम को विदेशी एक्सचेंजों की ओर धकेल रही है, जिससे आगामी केंद्रीय बजट 2026 में युक्तिकरण की मांग बढ़ रही है.
- •सुधार के प्रमुख क्षेत्रों में कर व्यवस्था की समीक्षा (टीडीएस कम करना, नुकसान की भरपाई की अनुमति देना, कर दरों को कम करना), लाभों का वर्गीकरण स्पष्ट करना (पूंजीगत संपत्ति बनाम स्टॉक-इन-ट्रेड), और अधिग्रहण लागत व उपहार में मिले VDAs के मूल्यांकन को परिभाषित करना शामिल है.
- •भारत 2027 तक OECD के क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे केंद्रीय बजट 2026 घरेलू कर नीतियों को वैश्विक पारदर्शिता मानकों के साथ संरेखित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: केंद्रीय बजट 2026 VDA कर नियमों को युक्तिसंगत बनाने, घरेलू लेनदेन को बढ़ावा देने और वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है.
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