Tax refund
पर्सनल फाइनेंस
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Moneycontrol13-01-2026, 20:00

आयकर रिफंड में देरी? FY22-23 के करदाताओं के लिए कारण और समाधान.

  • कई करदाताओं को FY22-23 के आयकर रिफंड में देरी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन विभाग के पास धारा 143(1) के तहत रिटर्न संसाधित करने के लिए 31 दिसंबर, 2024 तक का समय है.
  • देरी के कारणों में ITR बनाम फॉर्म 26AS/AIS में विसंगतियां, गलत बैंक विवरण, अपात्र कटौतियां, असत्यापित ITR या बड़े लेनदेन की जांच शामिल हो सकती है.
  • नई NUDGE अभियान (विदेशी संपत्ति रिपोर्टिंग, फर्जी दान दावे) ने भी बढ़ी हुई अनुपालन जांच के कारण प्रसंस्करण में देरी की है.
  • करदाताओं को ITR प्रसंस्करण स्थिति की जांच करनी चाहिए, सत्यापित बैंक विवरण की पुष्टि करनी चाहिए, बकाया कर मांगों की तलाश करनी चाहिए और किसी भी नोटिस का तुरंत जवाब देना चाहिए.
  • यदि प्रसंस्करण के बाद भी देरी बनी रहती है, तो ई-निवारण/CPGRAMS के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें या जटिल मुद्दों के लिए कर विशेषज्ञ से सलाह लें.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: आयकर रिफंड में देरी के सामान्य कारणों को समझें और उन्हें तुरंत हल करने के लिए कदम उठाएं.

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