टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देरी पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है

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Moneycontrol•02-02-2026, 16:58
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देरी पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है
- •वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में देरी के लिए सख्त शुल्क नीति पेश की गई है.
- •टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देर से जमा करने पर एक महीने तक की देरी के लिए 75,000 रुपये और उसके बाद 150,000 रुपये का शुल्क लगेगा.
- •एसके पटोदिया एंड एसोसिएट एलएलपी के मिहिर टन्ना का कहना है कि यह दंड के बजाय अनुमानित शुल्क की ओर एक कदम है, जो अनुपालन लागत को मानकीकृत करता है और विवादों को कम करता है.
- •वित्त विधेयक के उपधारा 427 और 428 आयकर अनुपालन के लिए दंड और शुल्क में बदलाव करते हैं.
- •आयकर रिटर्न नियत तारीख तक दाखिल न करने पर 1,000 रुपये (5 लाख रुपये तक की आय) या 5,000 रुपये (5 लाख रुपये से अधिक की आय) का शुल्क लग सकता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: नए बजट नियमों के तहत टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देरी पर 1.5 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लगेगा.
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