आयकर प्रणाली की खामियों से करदाताओं को अग्रिम कर पर अधिक ब्याज का झटका

पर्सनल फाइनेंस
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Moneycontrol•09-01-2026, 15:39
आयकर प्रणाली की खामियों से करदाताओं को अग्रिम कर पर अधिक ब्याज का झटका
- •करदाताओं को अग्रिम कर पर धारा 234B और 234C के तहत अपनी गणना से अधिक ब्याज शुल्क मिल रहे हैं.
- •आयकर प्रसंस्करण प्रणाली (CPC) पूंजीगत लाभ के वास्तविक उपार्जन की तारीख को अनदेखा कर रही है, उन्हें वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही मौजूद मान रही है.
- •इससे उस आय पर पूर्वव्यापी ब्याज शुल्क लग रहा है जो उस समय तक उत्पन्न नहीं हुई थी, जो धारा 234C के प्रावधानों के विपरीत है.
- •विशेषज्ञों का सुझाव है कि गलत ब्याज शुल्क से बचने के लिए ITR के शेड्यूल CG/IFOS में पूंजीगत लाभ और लाभांश का उचित विवरण दें.
- •करदाता धारा 154 के तहत एक संशोधित ITR दाखिल कर सकते हैं ताकि ब्याज गणना को ठीक किया जा सके यदि प्रारंभिक फाइलिंग में उचित विवरण नहीं था.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: आयकर प्रणाली की अग्रिम कर पर ब्याज गणना में खामी करदाताओं पर अनावश्यक बोझ डाल रही है.
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