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Moneycontrol31-12-2025, 08:17

ITR देर से भरा या रिफंड में देरी? जानें आपको कितना देना होगा और सरकार क्या देगी.

  • देर से ITR फाइल करने पर, यदि कर बकाया है, तो करदाता को प्रति माह 1% ब्याज (धारा 234A) देना होगा, जो नियत तारीख से लगता है.
  • रिफंड में देरी होने पर सरकार प्रति माह 0.5% ब्याज (धारा 244A) देती है, जिसका हिसाब मूल्यांकन वर्ष की 1 अप्रैल या वास्तविक फाइलिंग तिथि से होता है.
  • रिफंड में देरी के मुख्य कारण ITR-फॉर्म 26AS में बेमेल, बैंक खाते का अमान्य होना, पैन-आधार लिंक न होना या जांच हो सकते हैं.
  • करदाता की त्रुटियों, नोटिस का जवाब न देने, धारा 140A के तहत अतिरिक्त स्व-मूल्यांकन कर से रिफंड, या ₹100 से कम राशि पर रिफंड ब्याज नहीं मिलता.
  • देरी से रिफंड के लिए, स्थिति ट्रैक करें, बैंक विवरण सत्यापित करें, फिर से जारी करने का अनुरोध करें, या ई-निवारण के माध्यम से शिकायत/सुधार आवेदन करें.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: देर से ITR फाइलिंग और रिफंड में देरी के ब्याज नियमों को समझें ताकि आप अपनी कर जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा सकें.

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