RBI ने 3 घंटे में चेक क्लियरेंस नियम पर लगाई रोक, फेज 2 टला
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News1824-12-2025, 18:48

RBI ने 3 घंटे में चेक क्लियरेंस नियम पर लगाई रोक, फेज 2 टला

  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के तहत कंटीन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट (CCS) के फेज 2 को टाल दिया है.
  • फेज 2 में 3 घंटे के भीतर चेक क्लियर करने का सख्त नियम 3 जनवरी 2026 से लागू होना था.
  • फिलहाल मौजूदा फेज 1 सिस्टम सामान्य रूप से काम करता रहेगा, जो 4 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ था.
  • फेज 2 का उद्देश्य ग्राहकों को तेजी से फंड उपलब्ध कराना था, जिसमें बैंक को 3 घंटे में चेक अप्रूव या रिजेक्ट करना होता.
  • स्थगन का मतलब है कि 3 घंटे की समय सीमा अभी लागू नहीं होगी और चेक क्लियरिंग फेज 1 के नियमों के तहत जारी रहेगी.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: RBI ने 3 घंटे में चेक क्लियरेंस के नियम को टाला, मौजूदा सिस्टम जारी रहेगा.

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