RBI ने 3 घंटे में चेक क्लियरेंस नियम टाला, जानिए ग्राहकों पर क्या होगा असर.

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Moneycontrol•24-12-2025, 19:22
RBI ने 3 घंटे में चेक क्लियरेंस नियम टाला, जानिए ग्राहकों पर क्या होगा असर.
- •RBI ने कंटीन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट (CCS) फ्रेमवर्क के दूसरे चरण को टाल दिया है, जो 3 जनवरी 2026 से लागू होना था.
- •दूसरे चरण में बैंकों को चेक की डिजिटल इमेज मिलने के 3 घंटे के भीतर उसे अप्रूव या रिजेक्ट करना अनिवार्य था.
- •केंद्रीय बैंक ने कहा है कि दूसरे चरण के लिए नई लागू होने की तारीख अलग से घोषित की जाएगी.
- •चेक क्लियरेंस फ्रेमवर्क का पहला चरण पहले की तरह ही काम करता रहेगा, जिसमें डिजिटल इमेज और इलेक्ट्रॉनिक डेटा का उपयोग होता है.
- •चेक प्रेजेंटेशन विंडो सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेगी, जबकि बैंक शाम 7 बजे तक चेक अप्रूव या रिजेक्ट कर सकेंगे.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: RBI ने 3 घंटे के चेक क्लियरेंस नियम को टाला, नई तारीख की घोषणा जल्द होगी.
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