RBI ने 3 घंटे की चेक क्लियरेंस की समय सीमा टाली, चरण 2 अनिश्चितकाल के लिए स्थगित.

पर्सनल फाइनेंस
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CNBC TV18•24-12-2025, 23:47
RBI ने 3 घंटे की चेक क्लियरेंस की समय सीमा टाली, चरण 2 अनिश्चितकाल के लिए स्थगित.
- •RBI ने अपनी तेज़ चेक क्लियरेंस प्रणाली के चरण 2 को स्थगित कर दिया है, जो मूल रूप से 3 जनवरी, 2026 से लागू होने वाला था.
- •चरण 2 में बैंकों को डिजिटल इमेज प्राप्त होने के तीन घंटे के भीतर चेक को स्वीकृत या अस्वीकृत करना होता, प्रतिक्रिया न मिलने पर स्वतः स्वीकृति हो जाती.
- •केंद्रीय बैंक ने 24 दिसंबर को एक सर्कुलर के माध्यम से यह घोषणा की, जिसमें कहा गया कि इसे अगली सूचना तक के लिए टाल दिया गया है.
- •मौजूदा चरण 1 के तहत चेक प्रोसेसिंग के लिए संशोधित कार्य घंटे: चेक प्रस्तुत करने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक, पुष्टि/अस्वीकृति का समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक.
- •चेक प्रोसेसिंग चरण 1 तंत्र के तहत जारी रहेगी, जिसमें अनिवार्य तीन घंटे की स्वीकृति की समय सीमा नहीं होगी.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: RBI ने 3 घंटे की चेक क्लियरेंस की अनिवार्य समय सीमा स्थगित की, चरण 1 जारी रहेगा.
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