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Moneycontrol07-01-2026, 17:45

SHANTI अधिनियम ने परमाणु ऊर्जा में राज्य JVs का मार्ग प्रशस्त किया, NPCIL विस्तार में तेजी लाएगा.

  • SHANTI अधिनियम अब NPCIL को परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की अनुमति देता है.
  • पहले, परमाणु ऊर्जा विकास केवल केंद्र सरकार की संस्थाओं तक सीमित था, जिसमें राज्य और निजी कंपनियां इक्विटी भागीदार नहीं थीं.
  • राज्य की भागीदारी से भूमि अधिग्रहण, जल-उपयोग मंजूरी और स्थानीय प्रशासनिक अनुमतियों जैसी बाधाओं को कम करने की उम्मीद है.
  • संयुक्त उद्यम दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों (PPAs) को सुविधाजनक बना सकते हैं, जिससे परियोजनाओं के लिए ऑफटेक निश्चितता और भुगतान सुरक्षा में सुधार होगा.
  • इस कदम का उद्देश्य केंद्र और राज्य के हितों को संरेखित करके 2047 तक 100 GW के लक्ष्य के साथ भारत की परमाणु विस्तार योजनाओं में तेजी लाना है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: SHANTI अधिनियम NPCIL के साथ राज्य JVs को सशक्त करेगा, बाधाएं दूर कर भारत के परमाणु ऊर्जा विस्तार में तेजी लाएगा.

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