From the effective date, cigarettes, tobacco and similar products will attract a GST rate of 40 per cent
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Moneycontrol01-01-2026, 13:17

1 फरवरी से महंगे होंगे सिगरेट, पान मसाला; सरकार ने नई उत्पाद शुल्क दरें अधिसूचित कीं.

  • तंबाकू उत्पादों और पान मसाला पर नई उत्पाद शुल्क दरें 1 फरवरी से प्रभावी होंगी, जो मौजूदा GST क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेंगी.
  • सिगरेट पर अब 40% GST के साथ-साथ प्रति 1,000 स्टिक पर 2,050 रुपये से 8,500 रुपये तक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा.
  • बीड़ी पर संशोधित संरचना के तहत 18% GST दर से कर लगाया जाएगा.
  • दिसंबर में अनुमोदित सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025, इन उच्च शुल्कों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है.
  • घोषणा के बाद ITC और Godfrey Phillips India सहित तंबाकू शेयरों में भारी गिरावट (क्रमशः 9% और 15% से अधिक) देखी गई.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सरकार ने 1 फरवरी से तंबाकू और पान मसाला पर नए उत्पाद शुल्क लागू किए, जिससे वे महंगे होंगे.

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