अवैध बच्चे को भी पिता से भरण-पोषण का अधिकार: हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
बिलासपुर
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News1803-02-2026, 11:37

अवैध बच्चे को भी पिता से भरण-पोषण का अधिकार: हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

  • बिलासपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एक नाजायज बच्चे को भी पिता से भरण-पोषण का अधिकार होगा.
  • एक पति ने 'गौना' के पांच महीने बाद पैदा हुए बच्चे की पितृत्व से इनकार कर दिया था, जिससे कानूनी विवाद उत्पन्न हुआ.
  • परिवार न्यायालय ने तलाक मंजूर किया था और बच्चे के भरण-पोषण के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ता तय किया था.
  • हाईकोर्ट ने पिता की याचिका खारिज कर दी, सीआरपीसी की धारा 125 के उद्देश्य पर जोर दिया कि बच्चों को बेसहारा होने से रोका जाए.
  • कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय बच्चों के अधिकारों और माता-पिता की जिम्मेदारी को प्राथमिकता देने वाला एक महत्वपूर्ण फैसला है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: हाईकोर्ट ने पुष्टि की कि सभी बच्चों को, वैध या अवैध, माता-पिता से भरण-पोषण का अधिकार है.

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