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गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 'पत्नी को एक थप्पड़ मारना क्रूरता नहीं', 23 साल बाद पति को बरी किया.
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पत्नी को एक थप्पड़ मारना क्रूरता नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने 23 साल बाद पति को बरी किया.
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News18
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20-02-2026, 17:12
पत्नी को एक थप्पड़ मारना क्रूरता नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने 23 साल बाद पति को बरी किया.
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गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि पति द्वारा एक बार थप्पड़ मारना IPC की धारा 498A के तहत 'क्रूरता' नहीं है.
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पति को 23 साल पुराने मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने (धारा 306) और क्रूरता के आरोपों से बरी किया गया.
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कोर्ट ने निचली अदालत की 7 साल की सजा को रद्द किया, आत्महत्या के लिए उकसाने में 'मेंस रिया' की कमी बताई.
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विवाद की वजह यह थी कि पत्नी को पति का रात में अतिरिक्त आय के लिए बैंजो बजाना पसंद नहीं था.
•
मारपीट के कोई मेडिकल रिकॉर्ड या पहले की शिकायतें नहीं मिलीं, जिससे लगातार दुर्व्यवहार के दावों को खारिज किया गया.
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