कर्नाटक हाई कोर्ट.
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News1806-02-2026, 12:32

बॉडी लोशन विवाद: बेंगलुरु में पति ने आपराधिक मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी

  • बेंगलुरु में एक घरेलू विवाद, जहाँ पत्नी ने बॉडी लोशन न लाने पर पति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था, अब कर्नाटक हाईकोर्ट पहुँच गया है.
  • पति ने पुलिस शिकायत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया, यह तर्क देते हुए कि आरोप तुच्छ थे और आपराधिक आरोपों के लिए कोई कानूनी आधार नहीं था.
  • श्रीरामपुरा पुलिस स्टेशन में पत्नी की शिकायत में क्रूरता और मारपीट का आरोप लगाया गया था, जो पति के घरेलू सामान, जिसमें बच्चे के लिए बॉडी लोशन भी शामिल था, लाने से इनकार करने के कारण उत्पन्न हुआ था.
  • पति ने दावा किया कि शिकायत दुर्भावनापूर्ण थी, उसके तलाक की कार्यवाही शुरू करने के बाद दर्ज की गई थी, और अस्पष्ट, विरोधाभासी और मनगढ़ंत आरोपों पर आधारित थी.
  • हाईकोर्ट ने अस्थायी रूप से जांच और आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है, यह दर्शाता है कि हर वैवाहिक विवाद आपराधिक मुकदमा चलाने योग्य नहीं होता और गहन जांच की आवश्यकता होती है.

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