इलाहाबाद HC: शादी के झूठे वादे से शोषण पर रोक लगे, अग्रिम जमानत खारिज.

भारत
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Moneycontrol•26-12-2025, 22:43
इलाहाबाद HC: शादी के झूठे वादे से शोषण पर रोक लगे, अग्रिम जमानत खारिज.
- •इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शादी के झूठे वादों से यौन शोषण के बढ़ते चलन पर चिंता व्यक्त की है.
- •अदालत ने इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया, इसे "समाज के खिलाफ एक गंभीर अपराध" बताया.
- •भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत आरोपी प्रशांत पाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई.
- •न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने पाल के शुरू से ही धोखाधड़ी के इरादे और बार-बार शारीरिक संबंध बनाने का उल्लेख किया.
- •आरोपी का पीड़िता के साथ 5 साल का रिश्ता था, उसने यातना दी, शादी से इनकार किया और अश्लील वीडियो से धमकी दी.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: इलाहाबाद HC ने शादी के झूठे वादों से यौन शोषण पर अंकुश लगाने पर जोर दिया, आरोपी की जमानत खारिज की.
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