दिल्ली हाईकोर्ट का हरदीप सिंह पुरी की बेटी को जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाली सामग्री हटाने का आदेश
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दिल्ली HC का आदेश: हरदीप पुरी की बेटी को जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाली सामग्री हटाओ
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News18•17-03-2026, 12:27
दिल्ली HC का आदेश: हरदीप पुरी की बेटी को जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाली सामग्री हटाओ
•दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी को जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाली सोशल मीडिया सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया है।
•न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने उपयोगकर्ताओं को ऐसी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने से रोका; यदि उपयोगकर्ता पोस्ट हटाने में विफल रहते हैं तो प्लेटफॉर्म को उन्हें हटाना या पहुंच को ब्लॉक करना होगा।
•अदालत ने पाया कि हिमायनी पुरी का प्रथम दृष्टया मामला है और अंतरिम राहत न मिलने पर उन्हें अपूरणीय क्षति होगी।
•हिमायनी पुरी, एक वित्त पेशेवर, ने 10 करोड़ रुपये के हर्जाने का मुकदमा दायर किया, जिसमें "समन्वित और दुर्भावनापूर्ण ऑनलाइन अभियान" का आरोप लगाया गया और बिना शर्त माफी की मांग की गई।
•मुकदमे में कहा गया है कि झूठी और मानहानिकारक सामग्री 22 फरवरी, 2026 के आसपास विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाचार पोर्टलों पर प्रसारित होना शुरू हुई।