दिल्ली HC ने 'हाथ मारा' शब्द के इस्तेमाल पर पुलिस को फटकारा: "कानून का घोर दुरुपयोग".

भारत
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Moneycontrol•02-01-2026, 15:31
दिल्ली HC ने 'हाथ मारा' शब्द के इस्तेमाल पर पुलिस को फटकारा: "कानून का घोर दुरुपयोग".
- •दिल्ली हाई कोर्ट ने महिलाओं की गरिमा भंग करने से संबंधित FIRs में 'हाथ मारा' शब्द के पुलिस के नियमित इस्तेमाल की कड़ी आलोचना की, इसे "कानून का घोर दुरुपयोग" बताया.
- •जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने जोर दिया कि FIRs में शिकायतकर्ता का सटीक संस्करण होना चाहिए, पुलिस द्वारा कोई मनगढ़ंत या मानकीकृत वाक्यांश नहीं जोड़े जाने चाहिए.
- •कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि FIR दर्ज करते समय कोई मनगढ़ंत या बिना समर्थन वाले आरोप न डाले जाएं.
- •यह टिप्पणी IPC की धारा 354 (अब BNS की धारा 74) के तहत दर्ज एक FIR को रद्द करते हुए आई, जब शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता हो गया था.
- •फैसले में संवेदनशील आरोपों को दर्ज करने में पुलिस की जवाबदेही और आपराधिक कानून की अखंडता की सुरक्षा पर जोर दिया गया है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली HC ने FIRs में 'हाथ मारा' के नियमित उपयोग को कानून का दुरुपयोग बताते हुए पुलिस की जवाबदेही मांगी है.
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