दिल्ली HC ने SEBI को आरोपी के साथ 'आंतरिक' जांच रिपोर्ट साझा करने का आदेश दिया: 'प्रथम दृष्टया अनुचित'.

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Moneycontrol•26-12-2025, 09:36
दिल्ली HC ने SEBI को आरोपी के साथ 'आंतरिक' जांच रिपोर्ट साझा करने का आदेश दिया: 'प्रथम दृष्टया अनुचित'.
- •दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि SEBI को आरोपी के साथ अपनी आंतरिक जांच रिपोर्ट साझा करनी होगी यदि वह अभियोजन का आधार है.
- •अदालत ने सिद्धार्थ शंकर को रिपोर्ट देने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया, जो SEBI की शिकायत में आरोपी हैं.
- •न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा के फैसले ने अभियोजन के लिए SEBI की निर्णय प्रक्रिया में रिपोर्ट की केंद्रीयता पर जोर दिया.
- •ऐसी सामग्री को रोकना सूचना विषमता पैदा करता है, आरोपी के साथ पूर्वाग्रह करता है और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन करता है.
- •अदालत ने स्पष्ट किया कि संवेदनशील हिस्सों को संपादित किया जा सकता है, लेकिन पहुंच से पूरी तरह इनकार करना स्वीकार्य नहीं है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली HC ने निष्पक्ष सुनवाई के लिए SEBI को आरोपी को जांच रिपोर्ट का खुलासा करने का निर्देश दिया.
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