दिल्ली दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार किया.

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Moneycontrol•05-01-2026, 12:20
दिल्ली दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार किया.
- •सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया.
- •कोर्ट ने उनके खिलाफ UAPA के तहत प्रथम दृष्टया आरोप पाए, कहा कि उनकी भूमिका अन्य आरोपियों से "गुणात्मक रूप से भिन्न" थी.
- •SC ने UAPA के विशेष जमानत प्रावधानों को स्पष्ट किया, कहा कि गंभीर मामलों में केवल मुकदमे में देरी जमानत का आधार नहीं है.
- •UAPA के तहत "आतंकवादी कृत्य" में केवल शारीरिक हिंसा नहीं, बल्कि आवश्यक सेवाओं को बाधित करना भी शामिल है.
- •पांच अन्य आरोपियों Gulfisha Fatima, Meeran Haider, Shifa Ur Rehman, Mohd Saleem Khan और Shadab Ahmad को जमानत मिली; खालिद और इमाम एक साल बाद या गवाहों की जांच के बाद फिर से आवेदन कर सकते हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: SC ने दिल्ली दंगों में खालिद, इमाम को UAPA के तहत जमानत देने से इनकार किया.
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