उमर खालिद की जमानत याचिका SC ने खारिज की: 'जेल ही अब मेरा जीवन है'.

भारत
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Moneycontrol•05-01-2026, 15:16
उमर खालिद की जमानत याचिका SC ने खारिज की: 'जेल ही अब मेरा जीवन है'.
- •सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी.
- •खालिद ने दूसरों को जमानत मिलने पर खुशी जताई और कहा, "जेल ही अब मेरा जीवन है," उनकी पार्टनर बानोज्योत्सना लाहिड़ी ने बताया.
- •SC ने खालिद और इमाम के खिलाफ UAPA के तहत प्रथम दृष्टया मामला पाया, उन्हें "गुणात्मक रूप से अलग" बताया.
- •इसी मामले में गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत मिली.
- •कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपराधों के लिए अलग जमानत व्यवस्था पर जोर दिया, जहां आरोप प्रथम दृष्टया सही होने पर "कारावास प्रबल" होता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: SC ने UAPA और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत खारिज की.
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