The SC ruling has brought mixed emotions for the families of those involved, joy and relief for some, disappointment and anguish for others.
भारत
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Moneycontrol06-01-2026, 10:31

दिल्ली दंगा: SC ने पांच को दी जमानत, उमर खालिद और शरजील इमाम को राहत नहीं.

  • सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगा साजिश मामले में पांच आरोपियों - गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दी.
  • जेएनयू के छात्र उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार किया गया, जिसमें उनकी "मुख्य भूमिका" और UAPA की धारा 43D(5) का हवाला दिया गया.
  • जमानत पाने वालों के परिवारों ने खुशी और राहत व्यक्त की, लेकिन जेल में बंद अन्य लोगों के लिए अपराधबोध और चिंता भी जताई.
  • कोर्ट ने रिहा किए गए पांचों पर कड़ी शर्तें लगाईं, जिसमें 2 लाख रुपये का बॉन्ड, पासपोर्ट जमा करना और सप्ताह में दो बार क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट करना शामिल है.
  • बेंच ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ संतुलित करने पर जोर दिया, कहा कि यह राहत आरोपों को कम नहीं करती या दोषी नहीं ठहराती.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली दंगा मामले में SC ने पांच को जमानत दी, लेकिन उमर खालिद और शरजील इमाम को UAPA के तहत राहत नहीं मिली.

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