The accused had challenged the Delhi High Court’s September 2 order that denied them bail in the case registered under the stringent Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA). (File photo of Umar Khalid)
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Moneycontrol05-01-2026, 10:08

दिल्ली दंगे: उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत पर SC आज सुनाएगा फैसला.

  • सुप्रीम कोर्ट आज 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और पांच अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा.
  • आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.
  • बचाव पक्ष ने बिना मुकदमे के पांच साल से अधिक समय तक हिरासत में रहने और हिंसा से जोड़ने वाले ठोस सबूतों की कमी का तर्क दिया.
  • दिल्ली पुलिस ने दंगों को "पूर्व-नियोजित, अखिल भारतीय साजिश" बताया, जिसका उद्देश्य राज्य को अस्थिर करना और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के साथ समयबद्ध करना था.
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि इमाम और खालिद की सांप्रदायिक भाषणों के माध्यम से भीड़ जुटाने की भूमिका प्रथम दृष्टया "गंभीर" है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत पर SC का फैसला आज, लंबी हिरासत बनाम पुलिस की साजिश के दावों पर सुनवाई.

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