सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं की खारिज, दोनों पर दिल्ली दंगे का है आरोप
भारत
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Moneycontrol05-01-2026, 12:36

दिल्ली दंगे: SC ने उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कीं; 5 अन्य को मिली राहत.

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगे मामले में छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं.
  • हालांकि, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद सहित पांच अन्य सह-आरोपियों को जमानत मिल गई.
  • कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ आरोपों की गंभीरता का हवाला दिया और व्यक्तिगत culpability के आधार पर मूल्यांकन पर जोर दिया.
  • उमर खालिद सितंबर 2020 से और शरजील इमाम जनवरी 2020 से हिरासत में हैं; दोनों पर UAPA और IPC के तहत "मुख्य साजिशकर्ता" होने का आरोप है.
  • जस्टिस अरविंद कुमार और एन.वी. अंजानिया की पीठ ने यह फैसला सुनाया; सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगे में उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत खारिज की, 5 अन्य को मिली राहत.

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