दिल्ली दंगे: उमर खालिद, शरजील इमाम को SC से नहीं मिली जमानत; 5 अन्य को राहत.

दिल्ली
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News18•05-01-2026, 12:15
दिल्ली दंगे: उमर खालिद, शरजील इमाम को SC से नहीं मिली जमानत; 5 अन्य को राहत.
- •सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया.
- •गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान सहित पांच अन्य आरोपियों को जमानत मिल गई.
- •SC ने UAPA की धारा 43D(5) का हवाला देते हुए कहा कि खालिद और इमाम के खिलाफ आरोप 'प्रथम दृष्टया' सही लगते हैं, उन्हें 'मास्टरमाइंड' बताया.
- •पांच अन्य को लंबी कैद और मुकदमे में देरी के कारण जमानत दी गई, क्योंकि उनकी भूमिकाएं 'गुणात्मक रूप से भिन्न' थीं.
- •कपिल सिब्बल, सिद्धार्थ दवे जैसे दिग्गज वकीलों ने बहस की, लेकिन अदालत ने UAPA के तहत मुख्य साजिशकर्ताओं के लिए 'जेल, नहीं जमानत' के सिद्धांत को बरकरार रखा.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली दंगों में उमर खालिद, शरजील इमाम को SC से जमानत नहीं, UAPA का हवाला; 5 अन्य को राहत.
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