LoP Rahul Gandhi in Lok Sabha
भारत
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Moneycontrol11-02-2026, 14:59

सुप्रीम कोर्ट ने CIC नियुक्तियों पर राहुल गांधी की असहमति का खुलासा करने से इनकार किया.

  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) की नियुक्तियों पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असहमति नोट का खुलासा करने का आदेश देने से इनकार कर दिया.
  • मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह असहमति के कारणों की जांच के लिए कार्यवाही का दायरा नहीं बढ़ाएगी.
  • अदालत ने जोर दिया कि याचिका का सीमित उद्देश्य रिक्त पदों को भरना है, न कि चयन समिति के आंतरिक विचार-विमर्श की जांच करना.
  • केंद्र ने अदालत को सूचित किया कि CIC में सभी रिक्त पद भर दिए गए हैं; एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया.
  • अदालत ने राज्य सूचना आयोगों (SICs) में रिक्तियों पर भी ध्यान दिया, राज्यों को नियुक्तियां पूरी करने के लिए दो महीने का समय दिया और लंबित मामलों को निपटाने के लिए आयुक्तों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया.

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