सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए इक्विटी नियमों पर लगाई रोक, केंद्र से मांगा जवाब

भारत
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Moneycontrol•29-01-2026, 14:22
सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए इक्विटी नियमों पर लगाई रोक, केंद्र से मांगा जवाब
- •सुप्रीम कोर्ट ने UGC के 2026 इक्विटी नियमों पर रोक लगा दी है, जो जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा से संबंधित थे.
- •केंद्र सरकार और UGC को नोटिस जारी कर 19 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है.
- •मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने नए नियमों के संभावित दुरुपयोग और अस्पष्टता पर चिंता व्यक्त की, कहा कि ये समाज को बांट सकते हैं.
- •CJI सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे जॉयमाल्य बागची की पीठ ने शिक्षण संस्थानों में "स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी वातावरण" की आवश्यकता पर जोर दिया.
- •2012 के पुराने नियम अभी लागू रहेंगे, और SC ने कानूनी व सामाजिक विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का सुझाव दिया है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए इक्विटी नियमों पर रोक लगाई, दुरुपयोग की आशंका जताई और केंद्र से जवाब मांगा.
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