सुप्रीम कोर्ट: आपराधिक मामलों का खुलासा न करने पर बर्खास्तगी, 'सहानुभूति कानून से ऊपर नहीं'.

भारत
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Moneycontrol•13-01-2026, 08:37
सुप्रीम कोर्ट: आपराधिक मामलों का खुलासा न करने पर बर्खास्तगी, 'सहानुभूति कानून से ऊपर नहीं'.
- •सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश के एक सरकारी कर्मचारी को बहाल किया गया था.
- •कर्मचारी को भर्ती के समय लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा न करने के कारण बर्खास्त कर दिया गया था.
- •कोर्ट ने जोर दिया कि आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा सार्वजनिक सेवा के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है, न कि केवल एक औपचारिकता.
- •पीठ ने "ड्यूरा लेक्स, सेड लेक्स" (कानून कठोर हो सकता है, लेकिन कानून कानून है) का हवाला देते हुए कहा कि करुणा कानूनी सिद्धांतों से ऊपर नहीं हो सकती.
- •खुलासा न करना चयन प्रक्रिया को कमजोर करता है और जानबूझकर छिपाने को दर्शाता है, जो अधिकारियों द्वारा सख्त कार्रवाई को उचित ठहराता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों का खुलासा न करने पर बर्खास्तगी को बरकरार रखा, सार्वजनिक सेवा में कानून को सहानुभूति से ऊपर रखा.
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