मेहुल चोकसी को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित करने की ED की याचिका खारिज करने से कोर्ट का इनकार.

भारत
M
Moneycontrol•23-12-2025, 22:08
मेहुल चोकसी को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित करने की ED की याचिका खारिज करने से कोर्ट का इनकार.
- •मुंबई कोर्ट ने PNB धोखाधड़ी मामले में मेहुल चोकसी को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' (FEO) घोषित करने की कार्यवाही रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है.
- •चोकसी ने तर्क दिया कि SFIO द्वारा इसी तरह की जांच के कारण ED कार्यवाही जारी नहीं रख सकती.
- •ED ने कहा कि कंपनी अधिनियम की रोक केवल उसी अधिनियम के तहत अपराधों पर लागू होती है, अन्य पर नहीं, और पिछली याचिका की अस्वीकृति अंतिम थी.
- •जज ए. वी. गुजराती ने ED के तर्क से सहमति जताई, कहा कि SFIO जांच FEO अधिनियम के तहत कार्यवाही में बाधा नहीं बनेगी.
- •मेहुल चोकसी और उनके भतीजे नीरव मोदी PNB के 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले में मुख्य आरोपी हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: कोर्ट ने PNB घोटाले में मेहुल चोकसी को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित करने के ED के रास्ते साफ किए.
✦
More like this
Loading more articles...





