The court pointed out that government recruitment processes often attract hundreds or even thousands of applicants who are assessed under identical conditions.
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Storyboard13-01-2026, 09:42

दया कानून से ऊपर नहीं: SC ने आपराधिक मामलों का खुलासा न करने पर बर्खास्तगी बरकरार रखी.

  • सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश के एक सरकारी कर्मचारी को बहाल किया गया था.
  • कर्मचारी को भर्ती के समय लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा न करने के कारण बर्खास्त कर दिया गया था.
  • न्यायमूर्ति संजय करोल और एनके सिंह ने फैसला सुनाया कि आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा सार्वजनिक सेवा के लिए एक मूलभूत शर्त है.
  • अदालत ने कानूनी कहावत 'ड्यूरा लेक्स, सेड लेक्स' का प्रयोग किया, जिसमें कहा गया कि करुणा कानूनी सिद्धांतों का स्थान नहीं ले सकती.
  • आपराधिक मामलों का खुलासा न करना, खासकर यदि बार-बार हो, तो भर्ती में निष्पक्षता और अखंडता को कमजोर करने वाली एक गंभीर चूक है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दया कानून से ऊपर नहीं, आपराधिक मामलों का खुलासा न करने पर बर्खास्तगी बरकरार.

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