दया कानून से ऊपर नहीं: SC ने आपराधिक मामलों का खुलासा न करने पर बर्खास्तगी बरकरार रखी.

ट्रेंडिंग
S
Storyboard•13-01-2026, 09:42
दया कानून से ऊपर नहीं: SC ने आपराधिक मामलों का खुलासा न करने पर बर्खास्तगी बरकरार रखी.
- •सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश के एक सरकारी कर्मचारी को बहाल किया गया था.
- •कर्मचारी को भर्ती के समय लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा न करने के कारण बर्खास्त कर दिया गया था.
- •न्यायमूर्ति संजय करोल और एनके सिंह ने फैसला सुनाया कि आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा सार्वजनिक सेवा के लिए एक मूलभूत शर्त है.
- •अदालत ने कानूनी कहावत 'ड्यूरा लेक्स, सेड लेक्स' का प्रयोग किया, जिसमें कहा गया कि करुणा कानूनी सिद्धांतों का स्थान नहीं ले सकती.
- •आपराधिक मामलों का खुलासा न करना, खासकर यदि बार-बार हो, तो भर्ती में निष्पक्षता और अखंडता को कमजोर करने वाली एक गंभीर चूक है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दया कानून से ऊपर नहीं, आपराधिक मामलों का खुलासा न करने पर बर्खास्तगी बरकरार.
✦
More like this
Loading more articles...




